अगर आप बिहार के विकलांग व्यक्ति हैं और सरकार की तरफ से मिलने वाली पेंशन का इंतजार कर रहे हैं — तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि पेंशन का पैसा खाते में आया या नहीं। कई बार आवेदन करने के बाद महीनों तक यह पता नहीं चलता कि स्टेटस क्या है।
इस आर्टिकल में हम आसान भाषा में जानेंगे कि बिहार विकलांग पेंशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें, पात्रता क्या है, कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए, और अगर पैसा नहीं आया तो शिकायत कहां करें।

बिहार विकलांग पेंशन योजना क्या है?
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य विकलांगता पेंशन योजना चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद देना है जिन्हें केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) का लाभ नहीं मिल पाता।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को ₹400 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। पूरी प्रक्रिया e-Labharthi और SSPMIS (Social Security Pension Management Information System) पोर्टल के जरिए संचालित होती है।
मुख्य उद्देश्य
- दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक आर्थिक सहायता देना
- उन्हें आत्मनिर्भर बनाना
- आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना
पात्रता क्या है?
पेंशन का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।
कौन आवेदन कर सकता है
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक के पास न्यूनतम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए
- आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो
- आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक (Aadhaar Seeded) होना चाहिए
कौन आवेदन नहीं कर सकता
- जो व्यक्ति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) के अंतर्गत पहले से पेंशन ले रहे हैं
- जो किसी अन्य सरकारी पेंशन (जैसे वृद्धावस्था या विधवा पेंशन) का लाभार्थी है
जरूरी दस्तावेज
आवेदन और स्टेटस चेक से पहले ये दस्तावेज तैयार रखें:
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र (40% या उससे अधिक)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक (आधार लिंक खाता)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें
Online तरीका
- सर्विस प्लस पोर्टल (serviceonline.bihar.gov.in) पर जाएं
- नया रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें
- “विकलांगता पेंशन” योजना का फॉर्म चुनें
- आधार सत्यापन करें
- मांगी गई जानकारी भरें — नाम, पता, विकलांगता प्रतिशत, बैंक डिटेल्स
- दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें और रसीद (Acknowledgement) डाउनलोड करें
Offline तरीका
जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे अपने नजदीकी RTPS काउंटर, प्रखंड कार्यालय या CSC सेंटर पर जाकर भी आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
बिहार विकलांग पेंशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें
स्टेटस चेक करने के लिए मुख्य रूप से दो पोर्टल इस्तेमाल होते हैं — e-Labharthi और SSPMIS। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप तरीका दिया गया है।
e-Labharthi पोर्टल से स्टेटस चेक करना
- सबसे पहले e-Labharthi की ऑफिशियल वेबसाइट (elabharthi.bih.nic.in) पर जाएं
- होमपेज पर “पेंशनर भुगतान स्थिति देखें” या “Payment Status” के लिंक पर क्लिक करें
- पेंशन का प्रकार चुनें — Disability Pension (विकलांग पेंशन)
- लाभार्थी ID (Beneficiary ID), आधार नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करें
- कैप्चा कोड भरें और “Submit” पर क्लिक करें
- आपके सामने पेंशन की स्थिति दिख जाएगी — कितना पैसा आया, कब आया और किस महीने का बकाया है
SSPMIS पोर्टल से स्टेटस चेक करना
- sspmis.bihar.gov.in पर जाएं
- होमपेज पर “Beneficiary Status” या “Application Status” का विकल्प चुनें
- अपना जिला और प्रखंड चुनें
- लाभार्थी ID या आधार नंबर डालें
- सबमिट करने पर आवेदन और भुगतान की पूरी जानकारी दिख जाएगी
💡 ध्यान दें: स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास Beneficiary ID होना जरूरी है। यह ID आपको आवेदन की रसीद पर मिलती है।
पैसा न आने पर क्या करें
अगर स्टेटस चेक करने पर पता चलता है कि पेंशन नहीं आई है, तो सबसे पहले अपनी KYC और बैंक डिटेल्स अपडेट करें — गलत IFSC कोड या बंद बैंक खाता होने पर पेंशन रुक जाती है।
इसके बाद भी समस्या बनी रहे तो नीचे दिए गए माध्यमों से शिकायत करें:
- टोल फ्री नंबर: 1800-345-6262 (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक)
- हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
- अपने प्रखंड समाज कल्याण कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत दें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
❓ बिहार विकलांग पेंशन के तहत कितना पैसा मिलता है? ✅ बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को ₹400 प्रति माह दिया जाता है, जो सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।
❓ स्टेटस चेक करने के लिए क्या चाहिए? ✅ स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास Beneficiary ID, आधार नंबर या बैंक खाता नंबर में से कोई एक जानकारी होनी चाहिए।
❓ क्या स्टेटस मोबाइल से चेक किया जा सकता है? ✅ हां, e-Labharthi और SSPMIS दोनों पोर्टल मोबाइल ब्राउज़र पर भी आसानी से खुल जाते हैं, अलग ऐप की जरूरत नहीं है।
❓ कितने % विकलांगता पर पेंशन मिलती है? ✅ इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
❓ क्या यह सुविधा बिल्कुल फ्री है? ✅ हां, स्टेटस चेक करना पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती।
❓ पेंशन हर महीने कब आती है? ✅ आमतौर पर पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख के आसपास पात्र लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाती है, हालांकि यह तारीख कभी-कभी आगे-पीछे हो सकती है।
निष्कर्ष
बिहार विकलांग पेंशन का स्टेटस चेक करना अब बहुत आसान हो गया है — सिर्फ e-Labharthi या SSPMIS पोर्टल पर जाकर अपनी Beneficiary ID या आधार नंबर डालें और कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा कि पैसा आया या नहीं।
अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो ऊपर बताई गई प्रक्रिया से आवेदन करें, और अगर पेंशन रुकी हुई है तो अपनी बैंक डिटेल्स तुरंत अपडेट करें।
आपका कोई सवाल है या स्टेटस चेक करने में कोई परेशानी आ रही है? नीचे कमेंट में बताएं, हम जल्द जवाब देंगे।
Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए हमेशा बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल (sspmis.bihar.gov.in / elabharthi.bih.nic.in / serviceonline.bihar.gov.in) पर जाकर पुष्टि करें।