अगर आपने हाल ही में बिहार में कोई ज़मीन खरीदी है, या विरासत (वारिसाना) में पाई है, तो सबसे ज़रूरी काम है उस ज़मीन को सरकारी रिकॉर्ड में अपने नाम पर दर्ज करवाना। इसी प्रक्रिया को दाखिल ख़ारिज (Mutation) कहा जाता है। पहले इसके लिए अंचल कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने Bihar Bhumi पोर्टल के ज़रिए यह सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है।
इस आर्टिकल में हम जानेंगे — दाखिल ख़ारिज क्या है, इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, और आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें।

दाखिल ख़ारिज (Mutation) क्या है?
दाखिल ख़ारिज वह प्रक्रिया है जिसके ज़रिए किसी ज़मीन का स्वामित्व (मालिकाना हक़) पुराने मालिक के नाम से हटाकर नए मालिक के नाम पर सरकारी रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज किया जाता है। यह तब होता है जब ज़मीन की खरीद-बिक्री, विरासत, बंटवारा या दान के ज़रिए मालिकाना हक़ बदलता है।
मुख्य उद्देश्य
जमाबंदी रजिस्टर में सही मालिक का नाम दर्ज रहे, ताकि भविष्य में ज़मीन से जुड़े विवाद, लगान भुगतान और रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न हो।
दाखिल ख़ारिज क्यों ज़रूरी है?
जब तक दाखिल ख़ारिज नहीं होता, सरकारी रिकॉर्ड में ज़मीन पुराने मालिक के नाम पर ही दर्ज रहती है। इससे आगे चलकर ये समस्याएं आ सकती हैं:
- ज़मीन बेचने या बैंक लोन लेने में परेशानी
- सरकारी योजनाओं (जैसे फसल बीमा, मुआवज़ा) का लाभ न मिलना
- भविष्य में मालिकाना हक़ को लेकर कानूनी विवाद
इसलिए ज़मीन खरीदने या विरासत में मिलने के तुरंत बाद दाखिल ख़ारिज करवा लेना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
आवेदन शुरू करने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रखें:
- ज़मीन का रजिस्ट्री दस्तावेज़ (Sale Deed) या विरासत/वंशावली प्रमाण पत्र
- खरीदार और विक्रेता का आधार कार्ड
- जमीन का खाता नंबर और खेसरा (प्लॉट) नंबर
- जमीन का रकबा (क्षेत्रफल)
- पुरानी रसीद (लगान रसीद)
- आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी (OTP वेरिफिकेशन के लिए)
ध्यान दें: सभी दस्तावेज़ साफ़ और स्पष्ट स्कैन कॉपी में अपलोड करें, क्योंकि धुंधले या अधूरे दस्तावेज़ों के कारण आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन कैसे करें (Step-by-Step)
Step 1 — आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।
Step 2 — Mutation Login का विकल्प चुनें
होम पेज पर दाखिल ख़ारिज (Mutation) Login वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं बना है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें (मोबाइल नंबर और OTP के ज़रिए)।
Step 3 — ज़िला और अंचल चुनें
लॉगिन के बाद, अपना ज़िला (District) और अंचल (Circle) चुनें — यानी वह क्षेत्र जहाँ आपकी ज़मीन स्थित है।
Step 4 — नया दाखिल-खारिज आवेदन शुरू करें
“नया दाखिल-खारिज आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें। यहाँ “Mutation Initiation Type” में “On Application” का विकल्प चुनें।
Step 5 — आवेदक की जानकारी भरें
आवेदक (Applicant) का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पता भरें।
Step 6 — दस्तावेज़ का विवरण भरें
रजिस्ट्री डीड नंबर, तारीख़, और राशि जैसी जानकारी सावधानी से भरें। इसके बाद “Save as Draft and Next” पर क्लिक करें।
Step 7 — खरीदार (Buyer) का विवरण भरें
जिस व्यक्ति के नाम पर दाखिल ख़ारिज होना है, उसकी पूरी जानकारी दर्ज करें। एक से ज़्यादा खरीदार होने पर “Add More” पर क्लिक करके सभी का विवरण जोड़ें।
Step 8 — खाता, खेसरा और रकबा की जानकारी भरें
ज़मीन से जुड़ा खाता नंबर, खेसरा नंबर और रकबा सावधानी से दर्ज करें — यही जानकारी जमाबंदी में अपडेट होगी।
Step 9 — दस्तावेज़ अपलोड करें
सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी (PDF/JPG) अपलोड करें।
Step 10 — आवेदन शुल्क का भुगतान करें
ऑनलाइन माध्यम (नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड) से आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान सफल होने की रसीद ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
Step 11 — आवेदन सबमिट करें
सारी जानकारी एक बार फिर से जांच लें और फिर “Submit” पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपको एक वाद संख्या (Case Number) और रसीद मिलेगी — इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि स्टेटस चेक करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक करें
अपना आवेदन सबमिट होने के बाद उसकी स्थिति इस तरह चेक करें:
- Bihar Bhumi की वेबसाइट के होम पेज पर “दाखिल ख़ारिज आवेदन की स्थिति देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना ज़िला, अंचल और हल्का (Halka) चुनें।
- वाद संख्या (Case Number) या रसीद नंबर डालकर सर्च करें।
- आपके सामने आवेदन की मौजूदा स्थिति — जैसे “लंबित (Pending)”, “स्वीकृत (Approved)” या “अस्वीकृत (Rejected)” — दिख जाएगी।
आम समस्याएं और समाधान
समस्या 1: आवेदन रिजेक्ट हो गया अक्सर ऐसा गलत खाता/खेसरा नंबर या अस्पष्ट दस्तावेज़ की वजह से होता है। रिजेक्शन का कारण नोटिस में लिखा होता है — उसे ठीक करके दोबारा आवेदन करें।
समस्या 2: स्टेटस लंबे समय तक “लंबित” दिखा रहा है अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो संबंधित अंचल कार्यालय (Circle Officer) से संपर्क करें या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
समस्या 3: OTP नहीं आ रहा मोबाइल नंबर सही दर्ज किया गया है या नहीं, यह जांचें और कुछ देर बाद फिर कोशिश करें।
FAQ Section
❓ दाखिल ख़ारिज कराने में कितना समय लगता है? ✅ सामान्यतः आवेदन सही होने पर 1-2 महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी हो जाती है, हालांकि यह अंचल कार्यालय के काम के बोझ पर निर्भर करता है।
❓ दाखिल ख़ारिज के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ✅ जिस व्यक्ति के नाम पर ज़मीन खरीद, विरासत, दान या बंटवारे के ज़रिए आई है, वही आवेदन कर सकता है।
❓ क्या दाखिल ख़ारिज के लिए कोई फीस लगती है? ✅ हाँ, ऑनलाइन आवेदन के दौरान एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होता है, जो पोर्टल पर ही दिखाया जाता है।
❓ अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? ✅ रिजेक्शन का कारण देखें, ज़रूरी सुधार करें और दोबारा आवेदन सबमिट करें।
❓ दाखिल ख़ारिज की स्थिति ऑनलाइन कैसे पता करें? ✅ Bihar Bhumi पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति देखें” विकल्प में वाद संख्या डालकर पता कर सकते हैं।
निष्कर्ष
बिहार में ज़मीन का ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज कराना अब पहले से बहुत आसान हो गया है — सही दस्तावेज़ों के साथ आप घर बैठे ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन सबमिट करने के बाद वाद संख्या को सुरक्षित रखें और समय-समय पर स्टेटस चेक करते रहें।
अगर आपको आवेदन के दौरान कोई परेशानी आती है, तो नीचे कमेंट में अपना सवाल पूछें — हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे।
Disclaimer: यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य से है। आवेदन प्रक्रिया, शुल्क और दस्तावेज़ संबंधी नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।