
सोचा है कभी कि आपकी जमीन का एक कागज कितना बड़ा काम कर सकता है? बिहार में खतियान वो कागज है, जो बताता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। चाहे जमीन खरीदने-बेचने का प्लान हो या बिहार में चल रहे भूमि सर्वे में नाम दर्ज कराना हो, खतियान के बिना बात बनती नहीं।
अच्छी बात ये है कि अब बिहार सरकार ने इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन निकालना बहुत आसान कर दिया है। इस लेख में हम आपको बिल्कुल सीधे-सादे ढंग से बताएंगे कि खतियान कैसे निकाला जाता है, ताकि आप बिना किसी झंझट के अपनी जमीन का रिकॉर्ड पा सकें।
ऑनलाइन खतियान निकालने की प्रक्रिया
खतियान निकालने का सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन। बिहार सरकार ने इसके लिए खास पोर्टल बनाए हैं।
Step 1: वेबसाइट पर जाएं
- बिहार के भूलेख या बिहार भूमि पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “जमाबंदी पंजी देखें” का ऑप्शन चुनें।

Step 2: जानकारी चुनें
- अपने जिला, अंचल, और मौजा (गांव) का नाम डालें।
- फिर खोजने का तरीका चुनें, जैसे: नाम से, खाता नंबर से, खेसरा नंबर से, मौजा के सभी खातों को देखकर।

Step 3: विवरण डालें
- अपनी जानकारी, जैसे मालिक का नाम, खाता नंबर, या खेसरा नंबर डालें।
- सही जानकारी डालने के बाद सुरक्षा कोड (CAPTCHA) भरें।
Step 4: खतियान डाउनलोड करें
- खतियान स्क्रीन पर दिखेगा।
- इसे PDF में डाउनलोड या प्रिंट करें।

ऑफलाइन खतियान निकालने का तरीका
अगर ऑनलाइन तरीका काम न करे या पुराना खतियान चाहिए, तो ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाएं।
Step 1: कार्यालय जाएं
अपने जिला राजस्व कार्यालय या अंचल कार्यालय में जाएं।
Step 2: आवेदन फॉर्म भरें
वहां से खतियान के लिए फॉर्म लें। फॉर्म में रैयत का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, मौजा, और जिला का नाम डालें।
Step 3: शुल्क जमा करें
प्रति पेज 10 रुपये का शुल्क जमा करें। आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा।
Step 4: खतियान लें
कुछ दिनों बाद रेफरेंस नंबर दिखाकर खतियान की कॉपी लें।
बिहार में खतियान निकालने के लिए जरूरी वेबसाइट और संपर्क माध्यम
नीचे दी गई तालिका में बिहार में खतियान निकालने के लिए जरूरी वेबसाइट और संपर्क जानकारी दी गई है:
सेवा | वेबसाइट | संपर्क माध्यम |
खतियान/जमाबंदी पंजी | bhumijankari.bihar.gov.in | टोल-फ्री: 1800-3000-1500 ईमेल: [email protected] |
बिहार भूमि पोर्टल | biharbhumi.bihar.gov.in | टोल-फ्री: 1800-3000-1500 ईमेल: [email protected] |
भू-नक्शा | bhunaksha.bihar.gov.in | टोल-फ्री: 1800-3000-1500 ईमेल: [email protected] |
दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) | parimarjan.bihar.gov.in | टोल-फ्री: 1800-3000-1500 ईमेल: [email protected] |
जरूरी टिप्स
- जानकारी तैयार रखें: खतियान निकालने के लिए खाता नंबर, खेसरा नंबर, या मालिक का नाम होना चाहिए।
- पुरानी जमीन: अगर जमीन आपके दादा-परदादा के नाम है, तो उनके नाम से खोजें।
- हेल्पलाइन: परेशानी हो तो बिहार राजस्व विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
- सावधानी: दलालों से बचें, सरकारी पोर्टल या कार्यालय का ही इस्तेमाल करें।
खतियान के प्रकार
बिहार में खतियान कई तरह के होते हैं:
- रैयती खतियान: सामान्य जमीन मालिकों का।
- सिकमी खतियान: बटाई वाली जमीन।
- मुस्त्वाहा खतियान: दान में दी गई जमीन।
- मुक्त तनाजा खतियान: विवादित जमीन।
- सरकारी खतियान: जंगल, नदी, या बांध की जमीन।
निष्कर्ष (Conclusion)
बिहार में खतियान पाना अब ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन अंचल कार्यालय के जरिए बहुत आसान हो गया है, बशर्ते आपके पास सही जानकारी हो। यह दस्तावेज आपकी जमीन का मालिकाना हक साबित करने और भूमि सर्वे में मदद करने के लिए बेहद जरूरी है। तो, अब और इंतजार न करें—आज ही अपना खतियान निकालें, चाहे ऑनलाइन डाउनलोड करें या ऑफलाइन लें, और अपनी जमीन के हक को मजबूत करें!