बिहार में श्रमिक कार्ड (Labour Card) से डिलीवरी में कितने पैसे मिलते है? | मातृत्व लाभ योजना

बिहार सरकार द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है मातृत्व लाभ योजना, जो पंजीकृत महिला श्रमिकों को डिलीवरी (प्रसव) के समय आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं।

मातृत्व लाभ के तहत सहायता राशि

बिहार में श्रमिक कार्ड धारक महिला श्रमिकों को पहले दो प्रसवों के लिए मातृत्व लाभ के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत:

  • राशि: पंजीकृत महिला श्रमिक को 90 दिनों की न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य राशि दी जाती है। वर्तमान मजदूरी दर 245 रु प्रतिदिन के अनुसार, यह राशि 22050 रुपये है, जो न्यूनतम मजदूरी दरों और सरकारी नीतियों के आधार पर बदलती रहती है।
  • पात्रता: इस लाभ को प्राप्त करने के लिए महिला श्रमिक की सदस्यता कम से कम 1 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
  • लाभ की सीमा: यह सहायता केवल पहले दो बच्चों के जन्म पर ही उपलब्ध है।

पात्रता मानदंड

मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  1. महिला श्रमिक का बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होना चाहिए।
  2. पंजीकरण के समय से कम से कम 1 वर्ष की अवधि पूरी होनी चाहिए।
  3. महिला श्रमिक को असंगठित क्षेत्र (जैसे निर्माण कार्य, मजदूरी आदि) में कार्यरत होना चाहिए।
  4. आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, और प्रसव से संबंधित मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।

आवेदन प्रक्रिया

मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

  1. आवेदन पत्र: बोर्ड द्वारा निर्धारित मातृत्व लाभ आवेदन पत्र भरें।
  2. दस्तावेज: आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, बैंक खाता विवरण, और प्रसव से संबंधित मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करें।
  3. जमा करें: आवेदन पत्र और दस्तावेज नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय या सामान्य सेवा केंद्र (CSC) में जमा करें।
  4. सत्यापन: बोर्ड द्वारा आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद सहायता राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

अतिरिक्त जानकारी

  • सटीक राशि और नवीनतम नियमों की जानकारी के लिए बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (bocw.bihar.gov.in) पर जाएं।
  • किसी भी असुविधा से बचने के लिए समय-समय पर अपने श्रमिक कार्ड की स्थिति और पंजीकरण की वैधता की जांच करें।
  • यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में सहायता चाहिए, तो नजदीकी CSC केंद्र या श्रम विभाग कार्यालय से संपर्क करें।

निष्कर्ष

बिहार में श्रमिक कार्ड के तहत मातृत्व लाभ योजना असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता है। यह न केवल आर्थिक बोझ को कम करती है, बल्कि मातृत्व के दौरान उनकी देखभाल को भी सुनिश्चित करती है। यदि आप इस योजना की पात्र हैं, तो समय पर आवेदन करके इस लाभ का उपयोग करें।

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