
विधवा पेंशन योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने कुछ पैसों की मदद दी जाती है। इसका मकसद है कि विधवा महिलाएं, जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें और सम्मान के साथ जिंदगी जी सकें।
यह योजना केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) और अलग-अलग राज्यों की अपनी योजनाओं के तहत चलती है। खासकर गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली विधवाओं के लिए यह बहुत मददगार है।
विभिन्न राज्यों में विधवा पेंशन योजना
अलग-अलग राज्यों में यह योजना केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर चलाती हैं। हर राज्य में पेंशन की राशि, नियम और आवेदन का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। आइए, इन राज्यों की योजनाओं और पेंशन की राशि को आसान शब्दों में समझते हैं:
1. उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
- क्या है?: उत्तर प्रदेश सरकार गरीब विधवा महिलाओं को हर महीने पैसे देती है ताकि उनकी जिंदगी आसान हो।
- पेंशन की राशि: 1000 रुपये हर महीने।
- कौन ले सकता है?:
- 18 साल से ज्यादा उम्र की विधवा महिला।
- उत्तर प्रदेश की रहने वाली हो।
- गरीब परिवार (BPL) से हो या कमाई का कोई जरिया न हो।
- आधार कार्ड और उसकी ई-केवाईसी जरूरी।
- आवेदन कैसे करें?:
- ऑनलाइन: sspyup.in वेबसाइट पर।
- ऑफलाइन: नजदीकी जनपद पंचायत या नगर निगम कार्यालय में।
- जरूरी बात: फॉर्म सही भरें और आधार की जानकारी जरूर दें, वरना आवेदन रद्द हो सकता है।
2. मध्य प्रदेश: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- क्या है?: मध्य प्रदेश में यह योजना केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलती है और गरीब विधवाओं को मदद करती है।
- पेंशन की राशि: 400 रुपये हर महीने (केंद्र से)। राज्य सरकार अतिरिक्त पैसे जोड़कर 600-1000 रुपये तक दे सकती है।
- कौन ले सकता है?:
- 40 से 79 साल की उम्र।
- गरीब परिवार (BPL) की महिला।
- 80 साल से ज्यादा उम्र होने पर वृद्धावस्था पेंशन (500 रुपये) मिलती है।
- आवेदन कैसे करें?:
- सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग की वेबसाइट या ऑफलाइन कार्यालय में।
3. हरियाणा: विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना
- क्या है?: हरियाणा सरकार ने यह योजना 1980-81 में शुरू की थी ताकि विधवाओं को आर्थिक सहारा मिले।
- पेंशन की राशि: 2250 रुपये हर महीने (1 अप्रैल 2021 से लागू)।
- कौन ले सकता है?:
- 18 साल से ज्यादा उम्र।
- हरियाणा की निवासी।
- कमाई का कोई जरिया न हो।
- आवेदन कैसे करें?:
- ऑनलाइन: socialjusticehry.gov.in वेबसाइट पर।
- ऑफलाइन: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यालय में।
4. छत्तीसगढ़: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- क्या है?: छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की इस योजना से गरीब विधवाओं को मदद मिलती है।
- पेंशन की राशि: 500 रुपये हर महीने।
- कौन ले सकता है?:
- 40 से 79 साल की उम्र।
- गरीब परिवार (BPL) से।
- छत्तीसगढ़ की निवासी।
- आवेदन कैसे करें?:
- ऑनलाइन: services.india.gov.in वेबसाइट पर।
- ऑफलाइन: महिला और बाल विकास विभाग के कार्यालय में।
5. बिहार: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- क्या है?: बिहार में यह योजना गरीब विधवाओं को आर्थिक मदद देती है।
- पेंशन की राशि: 400 रुपये हर महीने।
- कौन ले सकता है?:
- 40 से 79 साल की उम्र।
- गरीब परिवार (BPL) से।
- 80 साल से ज्यादा उम्र होने पर वृद्धावस्था पेंशन में बदल जाता है।
- आवेदन कैसे करें?:
- जिला समाज कल्याण विभाग या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए।
6. उत्तराखंड: विधवा पेंशन योजना
- क्या है?: उत्तराखंड सरकार विधवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए यह योजना चलाती है।
- पेंशन की राशि: 1000 रुपये हर महीने (कभी-कभी नियमों के हिसाब से बदल सकता है)।
- कौन ले सकता है?:
- 18 से 60 साल की उम्र।
- उत्तराखंड की निवासी।
- कमाई का कोई जरिया न हो।
- आवेदन कैसे करें?:
- ऑनलाइन: socialwelfare.uk.gov.in वेबसाइट पर।
- ऑफलाइन: सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में।
7. झारखंड: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- क्या है?: झारखंड में यह योजना गरीब विधवाओं को आर्थिक सहारा देती है।
- पेंशन की राशि: 400-1000 रुपये हर महीने (राज्य सरकार अतिरिक्त पैसे जोड़ सकती है)।
- कौन ले सकता है?:
- 40 से 79 साल की उम्र।
- गरीब परिवार (BPL) से।
- आवेदन कैसे करें?:
- सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए।
पेंशन लेने के लिए सामान्य नियम
- कौन पात्र है?:
- विधवा महिला हो और पति की मृत्यु का प्रमाण (मृत्यु प्रमाण पत्र) देना होगा।
- गरीब परिवार (BPL) से हो या कमाई का कोई जरिया न हो।
- आधार कार्ड, निवास प्रमाण और बैंक खाता जरूरी।
- उम्र आमतौर पर 18-79 साल (केंद्र की योजना में 40-79 साल)। कुछ राज्यों में ज्यादा उम्र की सीमा 60 साल हो सकती है।
- जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- BPL कार्ड (अगर लागू हो)।
- बैंक पासबुक।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन करने का तरीका
- ऑनलाइन: हर राज्य की अपनी वेबसाइट है, जैसे उत्तर प्रदेश में sspyup.in, हरियाणा में socialjusticehry.gov.in, या राष्ट्रीय पोर्टल services.india.gov.in।
- ऑफलाइन: नजदीकी जनपद पंचायत, नगर निगम, या सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में फॉर्म जमा करें।
- ध्यान दें: आधार और ई-केवाईसी सही होनी चाहिए, वरना पेंशन रुक सकती है।
कुछ जरूरी बातें
- पेंशन की राशि और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। सही जानकारी के लिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क करें।
- कुछ राज्यों में पेंशन के साथ दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा या बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद।
- फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें और सभी दस्तावेज सही रखें।
यह लेख आपको विभिन्न राज्यों की विधवा पेंशन योजनाओं की आसान और पूरी जानकारी देता है। अगर आपको किसी खास राज्य के बारे में और जानना हो, तो हमने हर राज्य द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना को समझाया हुआ है, आप दी हुई लिंक के जरिये डिटेल्स जान सकते है।