
उत्तर प्रदेश सरकार की विकलांग पेंशन योजना (जिसे अब दिव्यांगजन पेंशन योजना भी कहा जाता है) दिव्यांग लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है। इस योजना का मकसद है कि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनें और अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। यह योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY UP) के ज़रिए चलाई जाती है। इस लेख में हम आपको इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन और पेंशन लिस्ट में नाम चेक करने के आसान तरीकों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
योजना का उद्देश्य
यह योजना उत्तर प्रदेश के उन लोगों के लिए है, जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। सरकार उन्हें हर महीने पेंशन देती है ताकि वे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें। इसके अलावा, कृत्रिम अंग या अन्य सहायक उपकरणों के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है।
मिलने वाली पेंशन का विवरण
इस योजना के तहत दो तरह की पेंशन दी जाती है:
(i) सामान्य दिव्यांग पेंशन
- राशि: हर महीने ₹1,000।
- कब मिलती है?: यह पैसे हर तीन महीने में एक बार (तिमाही) बैंक खाते में आते हैं। यानी हर तिमाही में ₹3,000।
- कौन ले सकता है?:
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- कम से कम 40% विकलांगता हो (डॉक्टर या सरकारी अस्पताल से प्रमाण पत्र चाहिए)।
- उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो।
- सालाना आय ग्रामीण इलाकों में ₹46,080 और शहरों में ₹56,460 से कम हो।
- कोई दूसरी सरकारी पेंशन (जैसे वृद्धावस्था या विधवा पेंशन) न ले रहा हो।
- कितने लोग ले रहे हैं?: 2024-25 तक करीब 11 लाख लोग इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं।
(ii) कुष्ठ रोग पेंशन
- राशि: हर महीने ₹2,500।
- कब मिलती है?: यह भी हर तीन महीने में एक बार, यानी ₹7,500 तिमाही में।
- कौन ले सकता है?:
- कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो।
- बाकी शर्तें सामान्य पेंशन जैसी ही हैं।
- कितने लोग ले रहे हैं?: करीब 11,400 लोग इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं।
अन्य फायदे:
- सहायक उपकरण: कृत्रिम अंग या अन्य उपकरणों के लिए सरकार ₹15,000 तक की मदद देती है (पहले यह ₹10,000 थी)।
- 65 साल की उम्र के बाद: अगर आपकी उम्र 65 साल हो जाती है, तो आपकी पेंशन वृद्धावस्था पेंशन में बदल जाती है, जिसमें भी ₹1,000 हर महीने मिलते हैं।
पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
पेंशन लिस्ट में यह देखना कि आपका नाम है या नहीं, बहुत आसान है। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं।
(i) ऑनलाइन तरीका (SSPY UP पोर्टल)
उत्तर प्रदेश का SSPY UP पोर्टल (https://sspy-up.gov.in/) सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया है:
- वेबसाइट खोलें:
- अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ब्राउज़र में https://sspy-up.gov.in/ खोलें।
- यह वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध ස
- पेंशन योजना चुनें:
- होमपेज पर “दिव्यांग पेंशन” या “कुष्ठावस्था पेंशन” के विकल्प पर क्लिक करें।
- पेंशनर सूची देखें:
- “पेंशनर सूची 2024-25” (या उस वित्तीय वर्ष का) विकल्प चुनें।
- एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको कुछ जानकारी भरनी होगी।
- विवरण भरें:
- जिला: अपने जिले का नाम चुनें (जैसे लखनऊ, कानपुर, अयोध्या)।
- ब्लॉक/तहसील: ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्लॉक या शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका/नगर निगम चुनें।
- ग्राम पंचायत/वार्ड: अपनी ग्राम पंचायत या वार्ड चुनें (यदि लागू हो)।
- आवेदन नंबर/पेंशनर ID: अगर आपके पास यह नंबर है, तो उसे डालें।
- सूची चेक करें:
- जानकारी सबमिट करने के बाद पेंशनर लिस्ट दिखेगी।
- इसमें अपना नाम, पिता/पति का नाम, गांव/शहर, और पेंशन राशि की जानकारी खोजें।
- आप इस लिस्ट को PDF या Excel में डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- आवेदन की स्थिति:
- अगर आपने हाल ही में आवेदन किया है, तो “Track Application Status” पर क्लिक करें।
- अपना आवेदन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, या आधार नंबर डालकर स्थिति चेक करें।
(ii) जिला-स्तरीय वेबसाइट्स
कुछ जिलों की अपनी वेबसाइट्स पर भी पेंशन लिस्ट उपलब्ध होती है। उदाहरण:
- अयोध्या: https://ayodhya.nic.in/ (Schemes या Social Welfare सेक्शन)।
- मऊ: https://mau.nic.in/ (पेंशनर सूची)।
- सहारनपुर: https://saharanpur.nic.in/।
- प्रक्रिया: जिला वेबसाइट पर जाएं, “Social Welfare” या “Pension List” सेक्शन में जाकर जिला, ब्लॉक, या ग्राम पंचायत चुनें और सूची डाउनलोड करें।
(iii) ऑफलाइन तरीके
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो ये तरीके अपनाएं:
- समाज कल्याण विभाग:
- अपने जिले के समाज कल्याण विभाग या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दफ्तर में जाएं।
- अपने आवेदन नंबर, आधार कार्ड, और विकलांगता प्रमाण पत्र साथ ले जाएं।
- वहां कर्मचारी आपका नाम लिस्ट में चेक करेंगे।
- ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय:
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सचिव या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) से संपर्क करें।
- वे स्थानीय स्तर की लिस्ट में आपका नाम चेक कर सकते हैं।
- टोल-फ्री नंबर:
- 18001804094 या 6395221188 पर कॉल करें।
- अपना आवेदन नंबर या आधार नंबर बताएं और पेंशन की जानकारी लें।
- आप 1076 (UP CM Helpline) पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
(iv) मोबाइल ऐप
- SSPY UP ऐप: Google Play Store से SSPY UP ऐप डाउनलोड करें (अगर उपलब्ध हो)।
- ऐप में लॉगिन करके पेंशनर सूची या आवेदन की स्थिति चेक करें।
- X Platform: अपने जिले के आधिकारिक X हैंडल (जैसे @DM_Lucknow) पर पेंशन से जुड़े अपडेट्स देखें।
पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
पेंशन लेने के लिए आपको पहले आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकता है।
(i) ऑनलाइन आवेदन
- SSPY UP पोर्टल (https://sspy-up.gov.in/) पर जाएं।
- “दिव्यांग पेंशन” टैब पर क्लिक करें।
- फॉर्म में अपनी जानकारी भरें:
- नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण।
- विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें।
- कैप्चा कोड डालकर फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन सबमिट होने के बाद आपको एक आवेदन नंबर मिलेगा, जिसे संभालकर रखें।
(ii) ऑफलाइन आवेदन
- अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में जाएं।
- वहां फॉर्म लें और जरूरी दस्तावेज (नीचे देखें) जमा करें।
- टोल-फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है।
(iii) जरूरी दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)
- आय प्रमाण पत्र (BPL कार्ड या अन्य)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण
अगर नाम लिस्ट में नहीं है, तो क्या करें?
- आवेदन की स्थिति चेक करें: SSPY पोर्टल पर “Track Application Status” में जाकर अपने आवेदन नंबर से स्थिति देखें।
- समाज कल्याण विभाग से संपर्क: अपने जिले के दफ्तर में जाएं और दस्तावेजों के साथ शिकायत करें।
- हेल्पलाइन नंबर: 18001804094 या 6395221188 पर कॉल करें।
- CM हेल्पलाइन: 1076 पर शिकायत दर्ज करें।
- दस्तावेज दोबारा जमा करें: अगर आवेदन रिजेक्ट हुआ है, तो कारण जानें (जैसे अधूरे दस्तावेज) और दोबारा आवेदन करें।
महत्वपूर्ण टिप्स
- बैंक खाता: आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पेंशन PFMS (Public Financial Management System) के ज़रिए आती है।
- नवीनतम सूची: हमेशा ताज़ा लिस्ट (2024-25) चेक करें, क्योंकि यह हर साल अपडेट होती है।
- धोखाधड़ी से बचें: सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट (https://sspy-up.gov.in/) या जिला वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें।
- शिकायत निवारण: अगर पेंशन समय पर न आए, तो समाज कल्याण विभाग या CM हेल्पलाइन पर शिकायत करें।
उदाहरण: लखनऊ में नाम कैसे चेक करें?
- SSPY पोर्टल (https://sspy-up.gov.in/) पर जाएं।
- “दिव्यांग पेंशन” → “पेंशनर सूची 2024-25” चुनें।
- जिला: लखनऊ, ब्लॉक: मलिहाबाद (या अन्य), ग्राम पंचायत चुनें।
- लिस्ट में अपना नाम खोजें।
- अगर नाम न मिले, तो “Track Application Status” में आवेदन नंबर डालकर चेक करें।
- वैकल्पिक रूप से, लखनऊ जिला वेबसाइट (https://lucknow.nic.in/) पर Social Welfare सेक्शन में लिस्ट देखें।
अतिरिक्त जानकारी
- पेंशन वितरण: पेंशन सीधे बैंक खाते में आती है। सुनिश्चित करें कि आपका खाता सक्रिय है।
- X पर अपडेट्स: अपने जिले के आधिकारिक X हैंडल (जैसे @DM_Lucknow) को फॉलो करें। वहां पेंशन से जुड़ी खबरें मिल सकती हैं।
- आधिकारिक स्रोत: ज्यादा जानकारी के लिए https://sspy-up.gov.in/ पर जाएं।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश की विकलांग पेंशन योजना दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा सहारा है। यह ₹1,000 (सामान्य) या ₹2,500 (कुष्ठ रोग) की मासिक मदद देती है। आप SSPY UP पोर्टल, जिला वेबसाइट्स, या ऑफलाइन तरीकों से पेंशन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या आपको आवेदन में दिक्कत हो रही है, तो समाज कल्याण विभाग या हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें।
यदि आपको अपने जिले, आवेदन नंबर, या अन्य जानकारी के आधार पर और मदद चाहिए, तो समाज कल्याण विभाग के दफ्तर या टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करें।